पोर्ट क्लीयरेंस
बंदरगाह परिसर से माल-सामान तब तक बाहर नहीं लाया जाएगा जब तक सीमाशुल्क आयात आगम पत्र में अथवा निर्यात शिपिंग बिल में संबंधित प्रविष्टि नहीं की जाती है तथा पोर्ट के सभी देयों की पावती प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है | बोर्ड द्वारा निर्धारित दर मान के तहत वहन किये गए किसी अन्य प्रभार के साथ-साथ पोर्ट पर उतारे गए माल पर लागू सभी प्रभारों का पोर्ट से माल हटाने से पहले भुगतान किया जाए |